प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों
की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अंतर्विभाग
समिति का गठन अधिसूचना संख्या एफ.डी.एस.-एफ(6)-2/90-III दिनांक
2 अगस्त 1994 द्वारा किया गया। निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति को संबधित समिति के संयोजक
का कार्य दिया गया। उपरोक्त समिति की अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त
12 आवश्यक वस्तुओं नामतः गेहूं, चावल, चीनी, गुड़,
चना दाल, तूहर दाल, मुंगफली तेल, सरसो तेल, वनस्पति घी, चाय, नमक, आलू तथा प्याज
की आपूर्ति अवस्था तथा बज़ार भावों की समीक्षा कार्य सोंपा गया।
समिति ने अपनी 10 मार्च 2005 की बैठक में
निर्णय लिया कि अर्थ एवम संख्या विभाग
हर सप्ताह बाज़ार सर्वेक्षण पर आधारित कीमतों
की वृद्धि एवम कमी सम्बन्धित सूचना सरकार तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को प्रदान करेगी,
जिसके आधार पर वो भावों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।
इस निर्णय की अनुपालना हेतु अर्थ एवम संख्या
विभाग हर सप्ताह 16 चिन्हित आवश्यक वस्तुओं (जो प्रारंभ में 12 थी) के भाव एकत्र कर
उसका विश्लेषण सरकार तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान
कर रहा है।
यह जानकारी नियमित रूप से हर सप्ताह
जिला स्तर पर एकत्रित करके इस वेबसाईट के डेटाबेस में भरी जाती है
जो कि हर सम्बन्धित व्यक्ति को हर समय
उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिये
ecostat-hp@nic.in
पर ईमेल करें।
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